लखनऊः प्रदेश में दैवी आपदा बाढ़ या अतिवृष्टि प्रबंध योजना बनाने, योजना का क्रियान्वयन करने तथा बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के संबंध में पूर्व तैयारी कर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये गये हैं।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार द्वारा समस्त जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ आने पर जिला प्रशासन द्वारा तत्काल बचाव एवं राहत कार्य करना तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी अतिरिक्त निर्देश के समुचित राहत पहुँचाना जिलाधिकारी का दायित्व है। इसके साथ ही आगामी वर्षा ऋतु में सम्भावित बाढ़ का प्रबन्धन करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु एक कार्य योजना बनाकर 15 जून 2019 तक शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।