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घटतौली के प्रकरणों में कृषकों की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही हेतु गन्ना आयुक्त ने दिये कडे़ निर्देश

उत्तर प्रदेशकृषि संबंधित

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर घटतौली के दैनिक अनुश्रवण तथा इस क्रम में गन्ना मंत्री, श्री सुरेश राणा के निर्देश पर व्यापक कृषक हित में प्रदेश के चीनी एवं गन्ना आयुक्त श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा पेराई सत्र 2017-18 के प्रारम्भ से ही गन्ना कृषकों के हित में क्रय केन्द्रों पर घटतौली रोकने हेतु अधिकारियों को लगातार निर्देश जारी किये जा रहे हंै।

    इसी क्रम में 14 अप्रैल 2018 को सिम्भावली शुगर्स लि. यूनिट- ब्रजनाथपुर के क्रय केन्द्र मीरपुर कलां का निरीक्षण वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान  (बांट माप) हापुड़ के द्वारा ग्राम मीरपुर कलां के गन्ना कृषकों सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति लि., हापुड़ की उपस्थिति में किया गया। क्रय केन्द्र मीरपुर कलां पर जांच के समय 1.40 कुन्टल की घटतौली पायी गयी। इस सम्बन्ध में श्री राणा के निर्देश पर 18 अप्रैल को सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति लि. हापुड़ द्वारा थाना हाफिजपुर जनपद हापुड़ में मिल तौल लिपिक राजीव कुमार पुत्र श्री जय सिंह ग्राम व पोस्ट सेहरा, थाना बी.बी. नगर, तहसील स्याना जनपद बुलन्दशहर एवं सेवा प्रदाता कम्पनी मैसर्स सिगमा इन्टरप्राइजेज, 24 गांधी गंज हापुड़ के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 में प्राथमिकी/मुकदमा दर्ज कराया गया तथा तौल लिपिक, श्री राजीव कुमार का तौल लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।

     आयुक्त, श्री भूसरेड्डी ने बताया कि तौल की शु़़द्धता बनाये रखने हेतु दि लीगल मेट्रोलाॅजी एक्ट, 2008 की धारा 49 (2) व तत्संबंधी नियमावली, 2011 के अनुसार मूल तौलन यंत्र विनिर्माता, साॅफ्टवेयर प्रदाता एवं ।डब् करनें वाली कार्यदायी संस्था का दायित्व है।

      इसके साथ ही गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा ने सख्त निर्देश भी दिये हैं कि घटतौली का कोई प्रकरण सामने आने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्मिक के साथ-साथ तौल यन्त्र निर्माता, साॅफ्टवेयर प्रदाता एवं ।डब् करनें वाली कार्यदायी संस्था की भी संलिप्ता मानकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत गैर जमानती धाराओं में दण्डनीय अपराध मानते हुये प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी।

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