प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन श्री राजेश कुमार सिंह ने निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश में वस्तुओं को लाने व ले जाने वाले कार्गो वाहनों एवं कार्गो ट्रकों को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने तथा इसके उपरांत खाली कार्गो वाहनों व ट्रकों को अपने लोडिंग स्थान पर वापस जाने हेतु अवाध रूप से संचालन बनाए रखा जाय। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्गो वाहनों तथा कार्गो ट्रकों को किसी भी स्थान पर अंतर्जनपदीय, जिला सीमाओं पर न रोका जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि इस संबंध में आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकाल जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
श्री सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सभी वस्तुओं को समुद्री पत्तनो, बंदरगाहों स्थलीय पत्तनों, रेलवे एवं हवाई मार्गों के माध्यम से माल लाने व ले जाने वाले कार्गो वाहनों तथा कार्गो ट्रकों की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसमें स्थल पर लोड होने के लिए रिक्त वाहनों की आवाजाही और गंतव्य पर माल एवं वस्तुओं को पहुंचाने के उपरांत खाली कार्गो वाहनों तथा ट्रकों को अपने लोडिंग स्थल पर वापस जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में परिवहन आयुक्त, प्रबंध निदेशक, परिवहन निगम, समस्त अपर परिवहन आयुक्त, संभागीय परिवहन आयुक्त, क्षेत्रीय प्रबंध निदेशक को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।