लखनऊ: राज्य सरकार ने प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए 68 जनपदों में एक-एक वृहद गो-संरक्षण केन्द्र की स्थापना किए जाने हेतु मानकों का निर्धारण कर दिया है। शासन ने प्रत्येक गोवंश केन्द्र के लिए 120.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल 8160.00 लाख रूपये का प्राविधान वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया है, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रुप में 50.00 लाख रूपये प्रति जनपद की दर से कुल 34 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करते हुए तत्काल 68 जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख सचिव, पशुधन डा0 सुधीर एम बोबड़े द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि निर्धारित न्यूनतम मानक के अनुसार अथवा उससे बड़े मानक के वृहद गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना जनपदों में की जाएगी। सरकार ने 68 जनपदों में बनाये जाने वाले गो-संरक्षण केन्दों के मानक निर्धारित कर दिए हैं, जिसके तहत प्रत्येक केन्द्र में अलग-अलग 04 गोवंश शेड जिनका कुल क्षेत्रफल 14,000 वर्ग फीट हो, 02 भूसा गोदाम, जिनका कुल क्षेत्रफल 2,000 वर्गफीट होना चाहिए। कार्यालय/औषधि कक्ष/स्टोर-300 वर्गफीट तथा 06 कर्मचारी आवास एवं शौचालय/स्नानागार, जिनका कुल क्षेत्रफल-1,100 वर्गफीट होगा। चारा पानी के लिए 04 चरहियां , जिनका कुल क्षेत्रफल-800 वर्गफीट एवं शेडो के बाहर भी खुले में कुछ चरनियां, जिनका कुल क्षेत्रफल 5,400 वर्गफीट हो तथा जिन पर बाद में यथावश्यकता शेड बनाया जा सके। इसके अलावा पम्प हाउस का निर्माण, जिसमें उपर्युक्त क्षमता का सबमर्सिबल पम्प/सोलर वाटर पम्प स्थापित किया जाए तथा दस हजार क्षमता की पानी टंकिया स्थापित की जाए। साथ ही बाउन्ड्रीवाल व शेडों के पृथकीकरण हेतु बाड़ की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।