लखनऊ: प्रदेश के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री श्री सुरेश राणा के निर्देश के क्रम में गन्ना एवं चीनी आयुक्त श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने प्रदेश की समस्त गन्ना विकास परिषदों में सभी निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी शासनादेश के अनुरूप 30 जून तक सम्पन्न कराने के निर्देश दिये हैं और परिक्षेत्रीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि समस्त डेड स्टाक को वर्गीकृत एवं सूचीबद्ध करते हुए नीलामी कमेटी का गठन कर लिया जाए। उन्होने नीलामी कमेटी द्वारा निष्प्रयोज्य सामग्री का विधिवत मूल्यांकन किये जाने के उपरान्त ई-टेन्डरिंग के माध्यम से 30 जून तक नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
श्री भूसरेड्डी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि जून माह के अन्त तक निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी कार्रवाई पूर्ण न होने पर गन्ना विकास परिषद प्रभारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि गत माह आयुक्त के स्तर से प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों में भी निष्प्रयोज्य सामान/ वाहन को नीलाम किये जाने हेतु पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। श्री भूसरेड्डी ने बताया कि कबाड के रूप में (डेड स्टाक निष्प्रयोज्य सामग्री) के निस्तारण की आख्या और नीलामी की कार्रवाई पूर्ण हो चुकने की सूचना मुख्यालय पर 15 जुलाई 2018 तक जिला गन्ना अधिकारी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चत करेंगे। यदि यह कार्य 30 जून 2018 तक सम्पन्न नहीं होता है कि तो सम्बन्धित अधिकारी अपना स्पष्टीकरण कारण सहित प्रस्तुत करेंगे।