लखनऊ: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति नगर निगम जोनल कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय व जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रारूप पर निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।
समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद लखनऊ के सम्मानित निवासी गण 31 अक्टूबर 2019 तक निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं, सामूहिक विवाह सम्पन्न कराये जाने की तिथि 14 नवम्बर, 2019 निर्धारित की गई है। आवेदन करने हेतु पात्रता की शर्तें इस प्रकार हैं, जिसमें कन्या के अभिभावक जनपद लखनऊ के मूल निवासी हो, कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो, आवेदक के परिवार की आय 02 लाख रुपये वार्षिक की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो, आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाॅब आधार कार्ड मान्य होंगे।
निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह, विधवा के परित्यकता, तलाक शुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो का पुर्निविवाह भी अनुमान्य है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं विवाह हेतु निराश्रित विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।