लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद के शिक्षित युवा बेरोजगार युवक/युवतियों को अधिकाधिक स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु ’’मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’’ वर्ष 2019-20 संचालित है। योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के इच्छुक बेरोजगारों सेेे आगामी 15 जून तक ऋण आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। पात्रताधारी आवेदक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 08 कैण्ट रेाड, कैसरबाग, लखनऊ से निःशुल्क ऋण आवेदन-पत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।
यह जानकारी संयुक्त/उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ पवन अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होनी चाहिए। आवेदक को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था इत्यादि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ न प्राप्त किया गया हो।
श्री अग्रवाल ने बताया कि परियोजना लागत के तहत उद्योग क्षेत्र की परियोजना स्थापना हेतु अधिकतम 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापना हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक की धनराशि सुलभ हो सकेगी। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत इकाई स्थापित करने वाले लाभार्थियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जायेगी। साथ ही कम लागत वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता भी दी जायेगी।