लखनऊ: भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा केन्द्र पोषित प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टाॅप क्लास छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों से शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ूूूण्ेबीवसंतेीपचेण्हवअण्पद पर आॅनलाइन भरे जाएंगे
यह छात्रवृत्ति प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं टाॅप क्लास में अध्ययनरत भारतीय छात्र/छात्राओं के लिए ही अनुमन्य है। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले छात्र/छात्रा पात्र नहीं होगें। एक अभिभावक के 02 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। छात्रवृत्ति केवल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए देय होगी। यदि कक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे पुनः उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जो किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति अथवा स्टाइपेंड प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। जो विद्यार्थी किसी ऐसे पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र से जो केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, में प्रशिक्षण/कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, वे इस योजनान्तर्गत आच्छादित नहीं होंगे।
प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों को किसी शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पूर्णकालिक रुप से अध्ययनरत होना चाहिए। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रशिक्षण से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए देय नहीं होगी। विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विद्यालय से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन हेतु पात्र होंगे। परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा/सर्टीफिकेट के छात्र इस पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित होंगे, लेकिन यदि स्नातक पूर्ण कर विद्यार्थी स्नातक स्तर का द्वितीय पाठ्यक्रम कर रहे हांे, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं, उन्हें किसी एक पाठ्यक्रम में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ देय होगा। पत्राचार के माध्यम से अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययनरत् विद्यार्थी भी इस योजना के पात्र होंगे।
प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय रु0 2.50 लाख एवं टाॅप क्लास छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के अभिभावकों की सभी स्रोतों से अधिकतम वािर्षक आय रु0 6.00 लाख होनी चाहिए। छात्रवृत्ति की पात्रता की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी भारत सरकार के सुसंगत दिशा-निर्देश में वर्णित प्रतिबंधों के अनुसार होगी। विस्तृत दिशा-निर्देश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्नचीूकण्हवअण्पद पर उपलब्ध हैं एवं भारत सरकार की इस योजना से संबंधित जानकारी निदेशालय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ.प्र0 के हेल्पलाइन नं0-18001801995 से भी प्राप्त की जा सकती है।