लखनऊ: उत्तर प्रदेश औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी ए0के0 जैन ने बताया कि मे0 जाॅनसन एण्ड जाॅनसन प्रा0लि0 द्वारा निर्मित दोषपूर्ण एएसआर एचआईपी इम्प्लांट से हुए नुकसान से तीन मरीजों को अंतरिम रूप से 25 लाख रुपये प्रति मरीज की दर से भुगतान किया गया है।
जैन ने बताया कि निर्माता फर्म द्वारा यह भुगतान उच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार दोषपूर्ण इम्प्लांट होने के कारण भुगतान किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त लखनऊ द्वारा इस सम्बंध में प्राप्त शिकायती आवेदन पत्रो का त्वरित गति से निवारण किया जा रहा है। लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने इम्प्लांट सम्बंधी आवेदन करने में आ रही समस्याओं अथवा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सेक्टर-सी, अलीगंज लखनऊ स्थित कार्यालय (दूरभाष-8299898979) पर सम्पर्क किया जा सकता है।