लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कैलाश-मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पूरी कर लौटने वाले राज्य के मूल निवासियों को दी जाने वाले आर्थिक सहायता के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। यह आवेदन पत्र 15 दिनों के अंदर प्रमुख सचिव, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन, कक्ष संख्या-015, प्रथम लत, बापू भवन, लखनऊ को डाक द्वारा उपलब्ध कराना होगा।
यह जानकारी धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, श्री नवनीत सहगल ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित कैलाश-मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो वर्तमान में प्रदेश में निवास कर रहे हों उन्हें यात्रा को पूरी कर लौटने पर प्रदेश सरकार द्वारा 50,000 रुपये आर्थिक अनुदान के रूप में दिये जाते हंै।
श्री सहगल ने बताया कि अनुदान की धनराशि यात्रा पूर्ण होने के उपरांत ही प्रतिपूर्ति योग्य होगी। जीवनकाल में किसी यात्री को एक बार ही अनुदान दिया जायेगा। यात्रा में शामिल यात्रियों को यात्रा समाप्त होने के बाद तीन माह के अंदर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या चाइना सरकार द्वारा निर्गत वीज़ा /पासपोर्ट /प्रमाण पत्र के आधार पर अनुदान मंजूर किया जायेगा।
इस अनुदान के लिये निर्धारित नियम व शर्तों तथा आवेदन पत्र के प्रारूप को वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेींेंदंकमेीण्नचण्दपबण्पद पर धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा इस संबंध में जारी शासनादेश में पढ़ा/डाउनलोड किया जा सकता है।