लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल का उठान, संग्रहण व उचित दर विक्रेताओं को वितरण कराये जाने के लिए संचालित व्यवस्था में आंशिक संशोधन कर पारदर्शी व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये हैं। प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद श्री बी.एम. मीना ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिट्टी के तेल के वितरण को और पारदर्शी बनाने के लिए संशोधित शासनादेश के तहत अब जिलाधिकारी, आयुक्त खाद्य की अनुमति से यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी थोक विक्रेता का अनुचित रूप से आवंटन अत्यधिक कम या ज्यादा न रहने पाये। यदि कोई असमानता पायी जाती है तो सम्बन्धित थोक विक्रेता का आवंटन उसी आॅयल कम्पनी के अधिकतम आवंटन वाले थोक विक्रेताओं से समानुपातिक रूप से कटौती कर असमानता दूर की जायेगी।
ज्ञातव्य हो कि पूर्व में जिलाधिकारी शासन की अनुमति से यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी थोक विक्रेता का अनुचित रूप से आवंटन अत्यधिक कम या ज्यादा न होने पाये। यदि कोई असमानता पायी जाती है तो संबंधित थोक विक्रेता का आवंटन उसी आॅयल कम्पनी के अधिकतम आवंटन वाले थोक विक्रताओं से समानुपातिक रूप से कटौती कर दूर की जायेगी।