लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त श्री एस0के0अग्रवाल ने क्षेत्र पंचायतों के आकस्मिक रूप से रिक्त प्रमुख के स्थानों/पदों जो मा0 न्यायालय के स्थगनादेश बाधित न हो, उन पर उप निर्वाचन हेतु अधिसूचना 6 मई 2015 को जारी कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) श्री एस0के0अग्रवाल ने जारी अधिसूचना में अवगत कराया है कि नाम निर्देश दाखिल करने की तिथि 14 मई पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह तीन बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की जांच 14 मई अपरान्ह 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक, आगामी 15 मई को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपराह्न 03 बजे नाम वापसी करने का है। उन्होंने बताया कि मतदान 16 मई पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 3ः00 बजे तक होंगे। मतदान की मतगणना 16 मई को अपरान्ह 3ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगी। नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी। निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना पूर्ण होने के बाद बिना किसी अनावश्यक विलम्ब से तत्काल परिणाम घोषित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।