लखनऊः प्रदेश के उद्यमी 31 दिसंबर तक चलने वाली “सबका विश्वास, विरासत विवाद समाधान योजना का लाभ उठाकर केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर के पुराने लम्बित मामलों में ब्याज मुक्त एवं जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आरोपित कर में 70 फीसद तक की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर श्री महेन्द्र रंगा ने आज यहां दी।
प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, लखनऊ ने बताया कि इस योजना का दायरा बहुत विस्तृत है, जिसमें विभाग के साथ किसी भी स्तर के विवादों एवं अदालत में लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकता है। इस योजना के पात्र वह सभी व्यक्ति हैं जिन्हें कर के लिए या दंड/विलम्ब शुल्क हेतु कारण बताओ नोटिस मिला हो अथवा ऐसे नोटिस से उत्पन्न एक या उससे अधिक अपील्स लंबित हो तथा जिसमे 30 जून, 2019 तक अंतिम सुनवाई न हो पाई होय वह व्यक्ति जिनपर वसूली योग्य बकाया राशि लंबित हो, जो व्यक्ति स्वेच्छिक प्रकटीकरण करना चाहतें हो या वह व्यक्ति जिनके मामले जांच पड़ताल तथा लेखा परीक्षा के अधीन हो और जिसमे निहित राशि की मात्रा निर्धारित कर पार्टी को सूचित की गयी हो अथवा उसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2019, को या उससे पूर्व उसके द्वारा बयान में स्वीकार किया गया हो।
श्री रंगा ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन काफी सरल है और इसे वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ूूूण्बइपब.हेजण्हवअण्पद पर लॉग इन कर भरा जा सकता है। इस योजना में आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2019 है। तकनीकी कारणों के निदान के लिये अथवा किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए जी.एस.टी. भवन, 7-ए, अशोक मार्ग, लखनऊ अथवा केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ, में स्थित मंडल कार्यालयों से संपर्क कर सकते हैं।