लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना’’ शुरू की है। इस योजना के तहत इच्छुक बेरोजगार युवक/युवतियाॅ उद्योग क्षेत्र की इकाई स्थापित करने हेतु 25 लाख रुपये एवं सेवा क्षेत्र की इकाई यथा कम्प्यूटर सेंटर, टेंट हाउस आदि खोलने के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
यह जानकारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ, श्री सर्वेश्वर शुक्ला ने दी। उन्होंने बताया कि लोन लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल तथा अभ्यर्थी किसी भी राष्ट्रीय बैंक/वित्तीय संस्था/सरकारी संस्था आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक द्वारा पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मार्जिन मनी अनुदान का लाभ न लिया हो। उन्होंने बताया कि ऋण प्राप्त करने में कम परियोजना लागत की इकाइयों को प्राथमिकता दी जायेगी।
श्री शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत लोन लेने के लिए बेरोजगार युवक/युवतियाॅ कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग में आगामी 28 अपै्रल से 26 मई तक किसी भी कार्यदिवस में सूचनाएं एवं आवेदन-पत्र प्राप्त व जमा कर सकते हैं