उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू कर दी गई है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं.
आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और फाइन भी वसूला जाएगा. सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा. सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ना लगाए जाने के भी आदेश हैं.
बता दें कि गाजियाबाद ऑरेंज जोन में आता है और केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस ही यहां पर लागू हो रही हैं. लॉकडाउन-3 में ऑरेंज जोन के लिए निर्धारित गाइडलाइंस एक दिन की देरी के बाद आज से ही लागू हुई है.
डीएम की ओर से जारी आदेश
हॉट स्पॉट एरिया को छोड़कर अन्य इलाकों में सभी तरह की दुकानें आज से खुल गईं. मल्टीप्लेक्स, मार्केट और शॉपिंग मॉल के अलावा रोडवेज व सिटी बस सर्विस इस दौरान बंद रहेगी. इसके अलावा हॉटस्पॉट के एक किमी क्षेत्र को छोड़कर शेष 40 स्थानों पर शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी.
ऑरेंज जोन में किस तरह की छूट मिली?
देश फिलहाल लॉकडाउन के तीसरे दौर से गुजर रहा है. ये 17 मई तक लागू रहेगा. लॉकडाउन 3.0 में देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा गया है. ऑरेंज जोन में शामिल ई कॉमर्स से कोई भी सामान मंगाया जा सकेगा, यहां टैक्सी और ऑटो चल सकेंगे. यहां शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने, बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
इस जोन में निजी कार चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति की इजाजत दी गई है. ऑरेंज जोन में ओला-उबर जैसी टैक्सी को चलाने की छूट दे दी गई है, लेकिन केवल एक ही पैसेंजर बिठा सकेंगे. ऑरेंज जोन में कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी. बसों को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है. यहां शाम 7:00 बजे तक दुकानें खुलेंगी. गैरजरूरी वस्तुओं के ई-कॉमर्स कारोबार को भी अनुमति मिल जाएगी. Source Aajtak