16.4 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 (छठा चरण): मुख्य निर्वाचन अधिकारी

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 07 चरणों में संपन्न होने वाले लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 हेतु प्रदेश के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में छठे चरण की अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल, 2019 को जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही 38-सुल्तानपुर, 39-प्रतापगढ़, 51-फूलपुर, 52-इलाहाबाद, 55-अम्बेडकरनगर, 58-श्रावस्ती, 60-डुमरियागंज, 61-बस्ती, 62-सन्त कबीर नगर, 68-लालगंज (अ0जा0), 69-आजमगढ़, 73-जौनपुर, 74-मछलीशहर(अ0जा0) तथा 78-भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया दिनांक 16.04.2019 से शुरू हो जायेगी।

  • इन 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 23 अप्रैल, 2019 तक नामांकन दाखिल किये जा सकते हैं।
  • इन क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जाॅच दिनांक 24 अप्रैल, 2019 को की जायेगी और 26 अप्रैल, 2019 तक नाम वापस लिये जा सकते हैं।
  • इन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को सायं 03ः00 बजे के पश्चात चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची अंतिम हो जायेगी।
  • इन निर्वाचन क्षेत्रांे में दिनांक 12 मई, 2019 (रविवार) को पूर्वाह्न 07ः00 बजे से अपराह्न 06ः00 बजे तक मतदान होगा।
  • ये 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी तथा भदोही जिले में पड़ते हंै।
  • इन 14 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 2.53 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.36 करोड़ पुरूष, 1.17 करोड़ महिला तथा 1532 तृतीय लिंग के मतदाता हैं।
  • छठे चरण के जनपदों में 18 से 19 वर्ष के 3,63,220 युवा मतदाता तथा 80 वर्ष से अधिक के 5,63,671 मतदाता हैं।
  • इन 14 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 16,998 मतदान केन्द्र तथा 29,076 मतदेय स्थल हैं।
  • रिट याचिका सं0-536 आॅफ 2011- Public interest foundation & ors.  Vs Union of India & anr. में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.09.2018 के परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैंः-
  • 1-लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा या विधान परिषद के निर्वाचन में ऐसे अभ्यर्थी जिनके विरूद्ध आपराधिक मामले या तो  लम्बित हैं, या ऐसे मामले, जिनमें दोष सिद्धि हो गई है, ऐसे अभ्यर्थी एवं सम्बन्धित राजनैतिक दल दोनों को ऐसे मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में प्रारूप-सी-1/सी-2 में अभ्यर्थितायें वापस लेने की अन्तिम दिनांक से लेकर मतदान होने के दिनंाक से 02 दिन पहले कम से कम 03 अलग-अलग तारीखों में प्रकाशित करेंगे। यह सामग्री कम से कम 12 के फाॅण्ट आकार में और समाचार पत्रों में उचित स्थान पर प्रकाशित की जानी है।
  • 2-आपराधिक मामलों वाले ऐसे सभी अभ्यर्थियों एवं सम्बन्धित राजनैतिक दलों के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि वे उपर्युक्त अवधि के दौरान तीन अलग-अलग तारीखों को टी0वी0 चैनलों पर भी उपर्युक्त घोषणा प्रकाशित करेंगे, परन्तु टी0वी0 चैनलों पर घोषणा के मामले में इसे मतदान सम्पन्न होने के लिए निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने से 48 घण्टे पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए।
  • 3-आपराधिक मामलों वाले सभी अभ्यर्थियों के मामले में रिटर्निंग आॅफिसर ऐसे अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों व टी0वी0 चैनलों में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रारूप सी-3 पर लिखित अनुस्मारक देंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन व्यय लेखा के साथ उन समाचार पत्रों की प्रतियाॅ भी जमा करेंगे, जिनमें उक्त घोषणा प्रकाशित की गयी थी।
  • 4-मान्यता प्राप्त/अमान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये आपराधिक मामलों वाले अभ्यर्थियों के मामले में अभ्यर्थियों को रिटर्निंग आॅफिसर के समक्ष यह घोषित करना होगा कि उन्होंने अपने राजनैतिक दल को अपने खिलाफ आपराधिक मामलों के बारे में सूचित कर दिया है।
  • लोक सभा निर्वाचन हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को रू0-25,000/- जमानत धनराशि जमा करनी होगी। अनु0जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थी को उक्त राशि की केवल आधी धनराशि, अर्थात् रू0-12,500/- जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा।
  • राष्ट्रीय/राज्यीय दलों के अभ्यर्थियों को निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में तथा रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों को 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।
  • लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में व्यय की अधिकतम सीमा रूपये 70 लाख निर्धारित है।
  • नामांकन के समय रिटर्निंग आॅफिसर/सहायक रिटर्निंग आॅफिसर के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि के भीतर अधिकतम 03 वाहन तथा अभ्यर्थी सहित अधिकतम 05 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी।
  • राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों को फार्म-ए तथा फार्म-बी दाखिल करना होगा। फार्म-ए व बी नामांकन दाखिल करने की अन्तिम तिथि को 3.00 बजे तक दाखिल किया जाना आवश्यक है।
  • उम्मीदवार द्वारा चुनाव खर्च के लिए रू0-10,000/- से अधिक का भुगतान चेक/ड्राफ्ट द्वारा ही किया जायेगा।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More