लखनऊ: उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आर0टी0आई0 एक्ट की अवहेलना करने तथा आवेदकों को सूचना उपलब्ध न कराने वाले 10 जन सूचना अधिकारियों को दंडित करते हुए प्रत्येक के विरूद्ध 25-25 हजार रू0 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
श्री उस्मान ने रामपुर जनपद न्यायालय, कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को उनके लिखित अनुरोध पर अग्रिम तिथि पर आयोग में उपस्थित होने के लिए समय दे दिया है।
श्री उस्मान ने जिन जनसूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार रू0 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है उनमें जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी सहारनपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर, अधिशाषी अभियंता नगर पालिका परिषद टाण्डा अम्बेडकरनगर, प्रधानाचार्य सरदार पटेल स्मारक इण्टर कालेज लारपर अम्बेडकरनगर, जिला पंचायतराज अधिकारी अम्बेडकरनगर, जिला कौशल विकास मिशन अधिकारी कैम्पस, राजकीय आई0टी0आई0 चन्दौसी जनपद संभल, खण्ड विकास अधिकारी रजपुरा संभल, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका परिषद संभल, तथा जिला विद्यालय निरीक्षक संभल जनपद शामिल है।