लखनऊ: दिनांक 17 मार्च, 2015, उत्तर प्रदेश शासन ने पूर्व में निर्गत आदेशों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनः निर्देश दिये हैं कि सचिवालय परिसर /अनुभागों में पान-मसाला धूम्रपान तथा तम्बाकूयुक्त पदार्थों के प्रयोग पर पूर्ण निषेध सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
उल्लेखनीय है कि सचिवालय परिसर में तम्बाकू, पान-मसाला, धूम्रपान तथा तम्बाकू से बने अन्य सभी पदार्थों के प्रयोग पर वर्ष 2007 व 2009 में शासनादेश जारी कर पूर्ण निषेध लगा दिया गया था।
इन आदेशों के तहत सचिवालय परिसर में तम्बाकू, पान-मसाला व धूम्रपान पदार्थों का उपयोग करते हुये अथवा पीक थूकते हुये जिस किसी कर्मी पाया जायेगा उससे सफाई सहयोग शुल्क के रूप में 100 रूपये वसूलने तथा बाहरी व्यक्तियों द्वारा ऐसी हरकत करने पर उनसे न केवल सफाई सहयोग शुल्क के रूप में 100 रूपये वसूलने, बल्कि उनके प्रवेश पत्र की निरस्त करने की भी व्यवस्था है।