लखनऊ: अगर आपने वोटर कार्ड नहीं बनवाया है या मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है, तो आप राशन कार्ड से सस्ता राशन लेने के हकदार नहीं रह जाएंगे। सरकारी आदेशानुसार सस्ते गल्ले की दुकान से राशन की सुविधा लेने के लिए राज्य में मतदाता होना जरुरी है। खाद्य आपूर्ति विभाग मतदाता सूची के आधार पर राशन कार्डों को ऑन लाइन करने में जुटा है। जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं दर्ज है उनके राशन कार्ड फिलहाल ऑन लाइन नहीं किए जा रहे हैं। राशन वितरण प्रणाली में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने यह कदम उठाया है।
सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। राशन कार्डों को ऑन लाइन करने से पहले कार्डधारक के पूरे ब्योरे का मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। मतदाता सूची में दर्ज जानकारी को ही राशन कार्ड में दर्ज किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने चुनाव आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची का ताजा ब्योरा लिया है। अधिकारियों के मुताबिक राशन कार्ड और मतदाता सूची में दर्ज जानकारी में फर्क होने की स्थिति में मतदाता सूची के रिकॉर्ड को सही मान कर दर्ज किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद आयुक्त, जिसका नाम जहां की मतदाता सूची में दर्ज है, उसे वहां के राशनकार्ड धारक के तौर पर दर्ज किया जाएगा। मतदाता सूची के आधार पर प्रदेश में राशनकार्डों को ऑन लाइन किया जा रहा है। वोटर लिस्ट में दर्ज ब्योरे को राशनकार्ड में शामिल किया जा रहा है। जहां आधार कार्ड बन गए हैं, वहां उसका विकल्प भी लिया जा रहा है।