वैश्विक महामारी COVID19 के विरूद्ध अपने युद्ध स्तरीय प्रयासों के अन्तर्गत उत्तर रेलवे का लखनऊ मंडल पूर्ण जागरूक रहकर निरंतरता से इस वॉयरस से बचाव एवं मानव जीवन की सुरक्षा हेतु अनेक प्रभावी कदम उठा रहा है,एवम् इसी के अन्तर्गत प्रशासन को विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ कि मंडल के कुछ स्टेशनों की रेल पटरियों के निकट निवास करने वाले स्थानीय नागरिक रेल पटरियों पर आवागमन कर रहे है जो कि सोशल डिस्टेंस का उल्लघंन है साथ ही पटरियों पर तीव्र गति से आवागमन करने वाली मालगाड़ियों एवम् विशेष पार्सल रेलगाड़ियों के द्वारा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है।अतःप्रकरण के संज्ञान में आते ही मंडल रेल प्रबंधक,श्री संजय त्रिपाठी द्वारा तत्काल इस विषय पर कार्यवाही करते हुए रेल सुरक्षा बल को इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश पारित किए गए एवम् मंडल के समस्त सेक्शनों को क्रमबद्धतरीके से चेक करते हुए स्थानीय निवासियों को रेल लाइन/रेल परिसर में प्रवेश नहीं करने के बाबत घोषणा कर सावधान किया गया तथा सभी को अवगत कराया गया कि उक्त कृत्य भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 147 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है एवम् सोशल डिस्टेंस का उल्लघंन करने के लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है साथ ही संबंधित पुलिस थानों/PWI से सहायता एवं रोकथाम वास्ते पत्राचार भी किया गया एवं सघन आबादी वाले क्षेत्र/ पिन प्वाइंट के आसपास पेट्रोलिंग हेतु एक सुनियोजित प्रारूप के आधार पर कर्मचारियों की तैनाती करके ट्रैकों की पूर्ण निगरानी का प्रावधान किया गया है।मंडल प्रशासन पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ महामारी से बचाव एवं मानवीय जीवन की रक्षा हेतु संकल्पित है।