लखनऊ: मण्डी परिषद द्वारा संचालित जनकल्याणकारी सामूहिक जनता व्यक्गित दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य आयुवर्ग के दुर्घटनाग्रस्त कृषक एवं मण्डी के मजदूरों को देय सहायता की दरें निर्धारित की गई है।
कृषकों खेतिहर मजदूरों अथवा मण्डी समितियों में कार्यरत मजदूरों की छोटी उंगली की क्षति होने पर 3000 रुपये, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के एक हाथ की दो उंगलियों की क्षति होने पर 12,000 रुपये, अंगूठे की क्षति होने पर 18,000 रुपये, एक हाथ की तीन उंगलियों की क्षति होने पर 20,000 रुपये तथा चार उंगलियों कट जाने पर 28,000 रुपये, एक हाथ, एक पैर अथवा एक आंख की क्षति होने पर 30,000 रुपये, दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों आंख या उक्त में से कोई दो की क्षति होने पर 60,000 रुपये तथा दुर्घटना में कृषक अथवा मजदूर की मृत्यु होने पर राहत दो लाख रुपये की सहायता प्रदत्त की जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने हेतु पीड़ित कृषक अथवा खेतिहर मजदूर एवं मण्डी समितियांे के मजदूर अथवा उनके संबंधी 30 दिनों के अंदर मण्डी की समिति के कार्यालय से निःशुल्क आवेदन/प्रार्थना पत्र को लेकर उसे भरकर निकट मण्डी समिति के कार्यालय में जमा करना होगा। दावे के निपटान के उपरान्त धनराशि पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके उत्तराधिकारी को चेक के माध्यम से प्रदत्त की जाएगी।