लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित मण्डी क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि कार्य करते हुए किसानों खेतिहर मजदूरों मण्डी समिति के मजदूरों के दुर्घटना ग्रस्त हो जाने पर उ0प्र0 मण्डी परिषद द्वारा सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को सहायता दी जाती है। इसकी स्वीकृत संबंधित तहसील क्षेत्र के परगना अधिकारी द्वारा प्रदत्त की जाती है।
यह जानकारी कृषि राज्य मंत्री श्री राजीव कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि योजना की पात्रता श्रेणी में 18 से 60 वर्ष तक आयु वर्ग के कृषक, खेतिहर एवं मण्डी समितियों के मजदूरों को ही लाभ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि यह योजना उ0प्र0 के समस्त कृषक तथा खेतिहर मजदूर एवं मण्डी समिति के मजदूरों पर लागू है।
कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत कृषकों तथा मजदूरों द्वारा कृषि कार्य के तहत उपकरणों का संचालन विद्युत उपकरण के संचालन, कुओं की खुदाई, ट्रैक्टर द्वारा कृषि उत्पादों की ढुलाई करते, थ्रेशर चलाते समय क्षतिग्रस्त, घायल, अपंगता अथवा मृत्यु होने पर सहायता दी जाती है। कृषि उपकरण खाद्य रसायन, बैलगाड़ी ट्रैक्टर, ट्राली के उपयोग के साथ पल्लेदारी करने, गाय/बैल द्वारा सींग मारने अथवा कृषि कार्य करते समय विषैले जन्तुओं के काटने से हुई मृत्यु पर योजना का लाभ दिया जायेगा।
श्री सिंह ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए पीड़ित किसान अथवा मजदूर घटना के 30 दिन के भीतर मण्डी समिति के कार्यालय से निःशुल्क मिलने वाले प्रार्थना पत्र अथवा निर्धारित प्रारूप को भरकर संबंधित मण्डी समिति के कार्यालय में जमा कर दें। दावे के निस्तारण के बाद अनुमन्य धनराशि चेक के माध्यम से पीड़ित किसान/मजदूर अथवा उसके उत्तराधिकारी को दी जायेगी।