नई दिल्ली: महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने आज नई दिल्ली में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न( निवारण, निषेध और सुधार) अधिनियम, 2013 पर हैंडबुक जारी किया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास सचिव श्री सोमसुंदरम , महिला और बाल विकास की अपर सचिव सुश्री नूतन गुहा बिश्वास तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
श्रीमती संजय मेनका गांधी ने कहा कि सरकार पूरे देश में कार्य स्थलों पर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस हैंडबुक में यौन उत्पीड़न( निवारण, निषेध और सुधार) अधिनियम के बारे में सूचनाएं दी गई हैं
जिसका सहज और व्यावहारिक रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हैंडबुक को विकसित करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों और महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य स्थल प्रदान करने के लिए दायित्व को समझें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह हैंडबुक अधिनियम के वास्तविक कार्यान्वयन में उपयोगी साबित होगा।
यह हैंडबुक सभी कार्य स्थलों, संस्थानों , तथा संगठनों के लिए कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के बारे में मौलिक समझदारी के लिए तैयार किया गया है। इसे अधिनियम के तहत स्थापित आंतरिक शिकायत समितियों / स्थानीय शिकायत समितियों के सहज उपयोग के लिए भी तैयार किया गया है। हैंडबुक 6 खंडों में है ।