नई दिल्ली: आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्यमंत्री श्री जयंत सिन्हा ने बताया कि व्यक्तियों और कुछ अन्य संसूचित करदाताओं के लिए आयकर नियमों के नियम 12 के तहत आयकर रिटर्न इलेक्ट्रोनिक रूप से दायर करने की सुविधा है।
इसके साथ आईटीआर-सत्यापन फार्म पर हस्ताक्षर करके जमा करना होता है। ऐसे सभी मामलों में वर्ष 2015-16 के लिए आयकर रिटर्न के इलेक्ट्रोनिक सत्यापन की सुविधा शुरू की गई है।
इसके तहत करदाता इंटरनेट बैंकिंग या आधार कार्ड की सहायता से अपने रिटर्न को सत्यापित कर सकता है।
पांच लाख रुपए या उससे कम की आय वाले ऐसे छोटे करदाता, जो रिफंड नहीं लेते, उनकी सुविधा के लिए विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर इलेक्ट्रोनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) की सुविधा दी गई है। यह ईवीसी करदाता के पंजीकृत ई-मेल पते और मोबाइल नम्बर पर भेजा जाएगा। इन करदाताओं के लिए आईटीआर सत्यापन फार्म की हस्ताक्षरित प्रति जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
करदाताओं को आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग करते समय डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के इस्तेमाल की अनुमति है। इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर डीएससी का एक प्रकार है, जो ई-फाइलिंग के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।