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कारोबारियों पर प्रवर्तन दल के छापे

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा जनमानस को शुद्ध एवं गुणवत्तापरक खाद्य सामग्री उपलब्ध करने के उद्देश्य से अधोमानक मिथ्याछाप नियमों के उल्लंघन एवं असुरक्षित खाद्य सामग्रियों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 तथा नियमावली- 2011 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में मई, 2015 तक प्रदेश में 1314 छापे मारकर 11,099 नमूनों का निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य पदार्थों में 1929 नमूने संग्रहित कर विभिन्न खाद्य प्रयोगशालाओं में जांच हेतु भेजे गये, जिसमें से जांच के बाद 415 नमूनें अधोमानक, 31 में मिलावट, 124 नमूनें नियमों का उल्लंघन, 62 नमूनें असुरक्षित तथा 1483 नमूने विश्लेषित पाये गये।
इनमें से न्याय निर्णय अधिकारी ;।ण्व्ण् ब्वनतजद्ध में 822 तथा सिविल कोर्ट में 88 मुकदमें खाद्य करोबारियों के विरूद्ध दायर किये गये। इस अवधि में दायर मुकदमों में से 318 मुकदमों में फैसले कर 02 करोड़ 40 लाख 02 हजार रूपये से अधिक का अर्थदण्ड लगाया गया। इसी प्रकार जुडीशियल क्रिमनल कोर्ट में 40 मुकदमों में फैसला कर 29 मुकदमों में सजा व 02 लाख 83 हजार रूपये से अधिक अर्थदण्ड लगाया गया।

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