नई दिल्ली: कोराना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान लोगों को होने वाली मुश्किलों से राहत प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जरूरी सामानों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया) जारी किया।
केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। इसके लिए एसओपी में ई-कॉमर्स को चालू रखने के सुझाव के साथ सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए जरूरी चीजों की होम डिलिवरी को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।
एसओपी में बताया गया है कि आपूर्ति श्रृंखला में लगे कर्मचारियों या लोगों को ई-पास या स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी दूसरे प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए एक वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। असंगठित क्षेत्र के मामले में आवश्यक सामानों की आपूर्ति में लगे लोगों को स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी/अधिकार पत्र के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।
एसओपी में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि आवश्यक सामानों की आपूर्ति में लगे प्रतिष्ठान नियमित तौर पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सैनिटेशन की जांच करेंगी और उन्हें उचित सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करेंगी।