नई दिल्ली: बाजार में प्याज के अधिक मूल्यों के कारण जनता की बढ़ती हुई चिंता के मद्देनजर कृषि मंत्रालय ने 30 नवंबर, 2019 तक आयातित प्याज के लिए प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 के अनुसार पीएससी पर धूम्रीकरण और अनुमोदन की शर्त में छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट निम्नलिखित शर्तों पर होगी:-
- आयातित प्याज की ऐसी खेप जो भारतीय बंदरगाहों पर पीएससी पर धूम्रीकरण और अनुमोदन के बिना पहुंचती है। ऐसे प्याज का किसी मान्यता प्राप्त उपचार प्रदाता के माध्यम से आयातक द्वारा धूम्रीकरण कराया जाएगा। ऐसे प्याज की खेप का संगरोध अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से निरीक्षण किया जाएगा और इसे केवल तभी जारी किया जाएगा जब इसे भारत के संबंध में कीटों और बीमारियों से पूरी तरह से मुक्त पाया जाएगा।
- खपत के लिए प्याज की ऐसी खेप प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 के तहत आयात की शर्तों के गैर अनुपालन के कारण चार गुना अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क की शर्तों के अधीन नहीं होगी।