नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में सभी मंत्रालयों, विभागों को दिशा-निर्देशों को लेकर कल एक परिशिष्ट (https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1607997) जारी किया था।
इस परिशिष्ट में 21 दिनों के लॉकडाउन के संबंध में, आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत छूट दी गई आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की अतिरिक्त श्रेणियों को रखा गया है। इसे नीचे दिए गए लिंक पर देखा सकता है।