नई दिल्लीः गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में सभी मंत्रालयों/ विभागों को दिशा-निर्देशों के साथ-साथ एक परिशिष्ट (https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1608173) भी जारी किया है।
इस दूसरे परिशिष्ट में 21 दिनों के लॉकडाउन के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत छूट प्राप्त कृषि कार्यों से संबंधित आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की अतिरिक्त श्रेणियों को रखा गया है। इसे नीचे दिए गए लिंक पर देखा सकता है।