नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के गैर – एलएचबी डिब्बों में सीट रद्द होने पर आरक्षण (आरएसी) के रूप में निर्धारित सीटों की संख्या में संशोधन करने का फैसला किया है। इस कदम से रेलों में अधिक संख्या में यात्रियों को यात्रा करने में मदद मिलेगी : –
श्रेणी
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मौजूदा | संशोधित | ||||
आरएसी यात्रियों के लिए निर्धारित बर्थ की संख्या | बैठने की सुविधा कराए गए आरएसी यात्रियों की संख्या | आरएसी यात्रियों को उपलब्ध करायी गई अतिरिक्त सीटों की संख्या | बैठे की जगह उपलब्ध कराए जाने वाले अतिरिक्त आरएसी यात्रियों की संख्या | आरएसी यात्रियों के लिए निर्धारित सीटों की कुल संख्या | कंफर्म सीट उपलब्ध कराए जाने वाले आरएसी यात्रियों की कुल संख्या | |
स्लीपर (एसएल)
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5 साइड लोअर बर्थ | 10 | 2 साइड लोअर बर्थ | 4 | 7 (साइड लोअर) | 14 |
3एसी
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2 साइड लोअर बर्थ | 4 | 2 साइड लोअर बर्थ | 4 | 4 (साइड लोअर) | 8 |
2एसी
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2 लोअर बर्थ (केबिन में) | 4 | 1 साइड लोअर बर्थ | 2 | 3 (साइड लोअर) | 6 |
बढ़ी हुई आरएसी सीटें उन रेल गाड़ियों में उपलब्ध होंगी जिनमें 16 जनवरी, 2017 से बुकिंग शुरू की जायेंगी।