नई दिल्ली: केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज मीडिया को बताया कि प्रत्यक्ष बिक्री पर आदर्श दिशा-निर्देश तय किए गए हैं और दिशा-निर्देश राज्यों को भेजे गए हैं।
राज्य सरकारें/केन्द्रीय शासित प्रशासन इसे लागू करने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाएं। दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें प्रत्यक्ष रूप से बिक्री करने वालों, प्रत्यक्ष रूप से बिक्री करने वाली संस्था की गतिविधियों की निगरानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेंगी ताकि प्रत्यक्ष बिक्री के लिए बने दिशा-निर्देशों का पालन हो सके। प्रत्यक्ष बिक्री कार्य करने वाली कोई संस्था 90 दिन के अंदर उपभोक्ता मामले विभाग को लिखित वचन देगी कि वह दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है।
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