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फिल्मों एवं कामर्शियल विज्ञापनों में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले दृश्य प्रतिबन्धित

उत्तर प्रदेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त श्री के0 रविन्द्र नायक ने समस्त जिलाधिकारियों एवं अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति को निदेर्श दिये है

कि अपने जनपद के सिनेमाघरों, टेलीविजन आदि में प्रसारित होने वाली फिल्मों एवं कामर्शियल विज्ञापनों में सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले दृश्यों को प्रतिबन्धित किया जाय, इसके साथ केबल एवं डी0टी0एच0 के माध्यम से प्रसारित होने वाली फिल्मों एवं कामर्शियल विज्ञापनों में भी इस प्रकार के दृश्यों के प्रसारण में  स्थानीय स्तर पर रोक लगाई जाय और यदि किसी प्रकरण में उच्च स्तर के रोक लगाये जाने की आवश्यकता हो तो इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर आख्या सहित उपलब्ध कराया जाय।
ज्ञातब्य है कि प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में उत्तर प्रदेश में 16,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है तथा 20,000 से अधिक लोग घायल हो जाते है। इन दुर्घटनाओं को विशेष प्रयासों से रोका जाना अति आवश्यक है। अक्सर देखने में आता है कि सिनेमा, टेलीविजन आदि में प्रसारित होने वाली फिल्मों एवं कामार्शियल विज्ञापनों में सिने कलाकारों को बिना हेलमेट के मोटर साइकिल चलाते हुये, बिना सीट बेल्ट लगाये कार आदि चलाते हुये, शराब के नशे में एवं अत्यधिक ओवर स्पीडिंग के साथ खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाते हुये दिखाया जाता है। इस दृश्यों का जनमानस में, खासकर युवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करने को बढ़ावा मिलता है। जिसे रोका जाना आवश्यक है।

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