लखनऊः उत्तर प्रदेश के सभी जिलो में 09 मार्च 2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से अधिक से अधिक वादों का त्वरित निःशुल्क निस्तारण किया जायेगा।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के उप सचिव मनोज पाण्डेय ने दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद न्यायालयों में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुघर्टना प्रतिकर याचिकायें, वैवाहिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण, विद्युत एवं जल बिल तथा सिविल आदि के विवादों का निस्तारण किया जायेगा।
उप सचिव ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ विभिन्न अदालतों में लम्बित मुकदमों के वादकारी लें। इससे उन्हें जहाँ एक तरफ कम परेशानी में वादों के निस्तारण का लाभ मिलेगा, वहीं उन्हें निःशुल्क न्याय भी मिल सकेगा।