चेन्नई: चेन्नई के एक सिनेमा हॉल में राष्ट्रीय गान के समय खड़े नहीं होने के आरोप में एक महिला समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अंग्रेजी अखबार ‘दि हिंदू’ की एक रिपोर्ट के अनुसार मामला रविवार का है। हर फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय गान बजाने के सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के बाद यह पहली ऐसी घटना है।
अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई के अशोक नगर के एक थियेटर में जब राष्ट्रीय गान बजाया जा रहा था तब कथित तौर पर सातों लोग सेल्फी ले रहे थे।
इसके बाद कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। चेन्नई पुलिस ने फिलहाल राष्ट्रीय गौरव का अपमान करने के आरोप में नेशनल ऑनर एक्ट-1971 के तहत मामाला दर्ज किया है।
अखबार के अनुसार थियेटर के बाहर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने कुछ लोगों के बीच झगड़ा देखा, इसके बाद यह कार्यवाई की।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दूसरा मामला उन लोगों के खिलाफ भी दर्ज किया गया है, जिन्होंने इन सात लोगों से झगड़ा किया था। गौरतलब है कि जिन सात लोगों पर राष्ट्रीय गान का अपमान करने का आरोप है, उन्होने अन्य लोगों पर अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर को अपने आदेश में कहा था कि देश भर के सिनेमा घरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय गान बजाना अनिवार्य होगा। इस दौरान राष्ट्रगान के सम्मान में सभी मौजूद लोगों को खड़ा रहना होगा। इसके बाद हालांकि पिछले हफ्ते कोर्ट ने इस फैसले में बदलाव करते हुए दिव्यांग लोगों को इससे छूट दी थी।