18.5 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर होंगे सृजित

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: प्रदेश में कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा दिये जाने एवं किसानों के लिए अतिरिक्त आय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर सृजित करने हेतु डेवलपमेन्ट चार्जेज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में वर्तमान परिदृश्य में कृषि अपशिष्ट को खेतों में ही जला दिये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय संकट तथा भूमि की उत्पादकता में क्षति की समस्या के समाधान हेतु और भी प्रभावी रूप से कृषि अपशिष्ट आधारित जैव ऊर्जा उद्यमों को बढ़ावा दिये जाने एवं किसानों के लिए अतिरिक्त आय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर सृजित करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में व्यापक रूप से उपलब्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट, पशुधन अपशिष्ट, कृषि उपज एवं मंण्डियों के अपशिष्ट तथा चीनी मिलों के अपशिष्ट से जैव ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रचुर संभावनाओं को फलीभूत करने हेतु अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 का प्रख्यापन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्राविधानित है कि जैव ऊर्जा उद्यमों को प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा लिये जाने वाले डेवलपमेन्ट चार्जेज से शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि लाभार्थी जैव ऊर्जा इकाई का संचालन आगामी पॉच वर्षों तक किये जाने की बाध्यता होगी। जैव ऊर्जा इकाई को निर्धारित अवधि तक न चलाने तथा अधिसूचना की किसी शर्त का उल्लंधन किए जाने पर शुल्क में दी गई छूट की समस्त धनराशि 15 प्रतिशत साधारण वार्षिक व्याज सहित वापस करनी होगी, अन्यथा उसकी वसूली भी भू राजस्व के बकाये की भॉति की जायेगी। नीति के अधीन प्रोत्साहन एवं रियायतें प्राप्त करने वाली जैव ऊर्जा इकाईयों द्वारा सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आवश्यक स्वीकृतियां स्वयं प्राप्त की जायेगी और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग/यूपीनेडा की गाइडलाइन्स का अनुपालन किया जायेगा। इस प्राविधान के उल्लंघन की दशा में सभी प्रोत्साहन एवं छूट निरस्त कर दिये जायेंगे। जैव ऊर्जा इकाई के लिए उद्यमी द्वारा स्थल का चयन ऐसे स्थान पर किया जायेगा, जहॉ पर विद्युत, सड़क, पानी, सीवर, नाला आदि सुविधाएं उपलब्ध हो। छूट की सुविधा उन्ही जैव ऊर्जा इकाईयों को अनुमन्य होगी, जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य ऊर्जा नीति-2022 के प्रख्यापन तिथि के उपरान्त नीति के प्राविधानों के अधीन पंजीकरण कराया गया हो।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More