नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़े एक मामले में निर्भया केस के तीन दोषियों के वकील एपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने निर्भया केस के तीन दोषियों के वकील एपी सिंह को नोटिस जारी किया है और 2 सप्ताह में उनका जवाब मांगा है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल से एपी सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। बार काउंसिल के इस नोटिस से एपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों के वकील एपी सिंह पर 25 हजार रु का जुर्माना लगाया था। एपी सिंह पर आरोप है कि समन के बाद भी वह कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए थे। बता दें कि फांसी से चंद कदम दूर खड़े निर्भया के दोषी पवन की ओर से अदालत में एक याचिका दायर की गई थी कि वह वारदात के वक्त नाबालिग था, लेकिन तब जांचकर्ताओं ने उसकी जांच कराने की जरूरत ही नहीं समझी।
इस मामले में जब अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि ये याचिका कोर्ट को गुमराह करने और केस को लंबा खींचने का हथकंडा है तो इस याचिका को ठुकराते हुए वकील पर जुर्माना लगाया था। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुरेश कैत ने निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील एपी सिंह पर अदालत का वक्त जाया करने और मामले को लटकाए रखने वाला हथकंडा अपनाने के कारण 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था।
Bar Council of Delhi issued notice to AP Singh,counsel for three Nirbhaya convicts&sought his reply in 2 weeks in view of HC order in case. Recently,Delhi HC asked BCD to take action&also imposed Rs 25000 fine on Singh,who allegedly didnt appear before Court despite communication pic.twitter.com/pO8HJHPC6m
— ANI (@ANI) January 18, 2020
अदालत ने दिल्ली बार काउंसिल से भी उम्र से संबंधित फर्जी एफिडेविट दायर करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। हाईकोर्ट ने दोषी पवन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने अदालत से कहा था कि वारदात के वक्त वह नाबालिग था। हाई कोर्ट ने पहले उसकी याचिका को सुनवाई के लिए 24 जनवरी तक के लिए टाल दिया था। लेकिन, जब अदालत को बताया गया कि यह सब दोषी के वकील की ओर से मामले को लटकाने की चाल है तो जज ने उसकी याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। source: oneindia.com