नई दिल्ली: ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एनसीआर में किसानों के बीच यह संदेश फैलाया है कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने डीजल कृषि पम्पों पर रोक लगा दी है। ऐसा करके वे लोग किसानों को परेशान कर रहे हैं और इस तरह उन्हें नए पम्प खरीदने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। एनजीटी की तरफ से अब तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि एनजीटी ने 7 अप्रैल,2015 को जारी ओ.ए. संख्या 95/2014 के आदेश में यह निर्देश दिया था कि 10 साल से अधिक पुरानी किसी भी डीजल वाहन (भारी एवं हल्के) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), दिल्ली की सड़कों पर चलने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
इसलिए यह साफ किया जाता है कि यह आदेश डीजल वाहनों से जुड़ा है न कि डीजल से चलने वाले कृषि पम्पों से। सभी राज्य सरकारों और क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सूचना दी जाती है कि वे ऐसी गलत सूचनाओं को रोकना सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को परेशानी न हो।