नई दिल्ली: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एनटी), दिनांक 3 अगस्त2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748 (ई) द्वारा भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया है।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : –
तालिका – 1
क्र.सं. | अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 1511 10 00 | कच्चा पाम तेल | 472 |
2 | 1511 90 10 | आरबीडी पाम तेल | 511 |
3 | 1511 90 90 | अन्य – पाम तेल | 492 |
4 | 1511 10 00 | क्रूड पामोलिन | 515 |
5 | 1511 90 20 | आरबीडी पामोलिन | 518 |
6 | 1511 90 90 | अन्य – पामोलिन | 517 |
7 | 1507 10 00 | क्रूड सोयाबीन ऑयल | 707 |
8 | 7404 00 22 | पीतल कतरन (सभी श्रेणियां) | 3648 |
9 | 1207 91 00 | पोस्ता दाना | 2349 |
तालिका-2
क्र.सं. | अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 71 या 98 | किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ मेंअधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 और 358 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है | 400 प्रति 10 ग्राम |
2 | 71 या 98 | किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ मेंअधिसूचना संख्या 50/2017- सीमा शुल्कदिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 और 359 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है | 473 प्रति किलोग्राम |
तालिका -3
क्र.सं. | अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम | वस्तुओं का विवरण | टैरिफ मूल्य
(अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | 080280 | सुपारी | 3942 |