लखनऊ: लखनऊ में 06 मई को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा 23 मई को मतगणना के मद्देनजर इस तिथि को मदिरा की दुकानों से शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ कौशल राज शर्मा ने इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। उन्होने बताया कि यह आदेश शांति व्यवस्था बनाये रखने के हित में किया गया है।
श्री शर्मा के अनुसार दिनांक 04.05.2019 को सायंकाल 6ः00 बजे से दिनांक 06.05.2019 को सायंकाल 6ः00 बजे तक (अथवा मतदान समाप्ति तक) तथा मतगणना की तिथि 23.05.2019 को जनपद लखनऊ की किसी भी शराब की दुकान जैसे देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माडल शाॅप, भाँग, ताड़ी, बार अनुज्ञापन, बी0डब्लू0एफ0एल0-2/2बी, एफ0एल0-2, सी0एल0-1सी, एफ0एल0-7सी, सैन्य कैन्टीन एवं होटल, रेस्तरा, क्लबों और शराब बेचने अथवा वितरण करने वाले अन्य संस्थान पूर्णतया बन्द रहेंगे।
इस अवधि में शराब बेचने तथा पेश करने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों की मात्रा न तो संचय करेगा, न ही वितरण करेगा और न ही लेकर चलेगा।
इन तिथियों पर बन्दी का कोई प्रतिफल अनुज्ञापियों को देय नहीं होगा। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी निरीक्षकों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।