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दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी की दुकानों के लिए स्थान को निर्धारित करने के लिये बैठक लेती हुईः वित्त एवं राजस्व झरना कमठान

उत्तराखंड

देहरादून: दीपावली के त्यौहार के अवसर पर अस्थाई आतिशबाजी की दुकान लगाने की अनुमति हेतु दियें जाने वाले लाईसेन्स एवं खुले स्थानों में लागायी जाने वाले आतिशबाजी की दुकानों के लिए स्थान निर्धारित करने के लिए आज कलक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी  की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया है कि जिला प्रशासन द्वारा देहरादून शहर में आतिशबाजी की दुकाने लगाने के लिए 9 स्थानों का चिन्हिकरण किया गया है उनमें डालनवाला क्षेत्र में परेड ग्राउण्ड, कैन्ट क्षेत्र में रामलीला ग्राउण्ड, प्रेमनगर क्षेत्र में दशहरा ग्राउण्ड, पटेलनगर क्षेत्र में आई.टी.आई. ग्राउण्ड,नेहरू कालोनी क्षेत्र में बन्नू स्कूल ग्र्राउण्ड, क्लेमनटाउन क्षेत्र में दशहरा ग्राउण्ड, रायपुर क्षेत्र में ब्लाक ग्राउण्ड तपोवन, बसन्त विहार क्षेत्र में साई बैडिग प्वाइन्ट के सामने खाली ग्राउण्ड तथा डोईवाला क्षेत्र में रामलीला ग्राउण्ड केशवपुरी नई बस्ती को पटाखों की दुकाने लगाने हेतु चिन्हित किया गया है। उन्होने स्पष्ट किया कि चिन्हित स्थानों में ही पटाखों की दुकानों के लिए लाईसेन्स निर्गत किये जायेगें। उन्होने कहा कि जिन क्षेत्रों कों पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है जिसमें पल्टन बाजार कोतवाली से घंटाघर, धामावाला बाजार कोतवाली से बाबू गंज आड़त बाजार चैक तक, मोती बाजार, पल्टन बाजार, पुरानी सब्जी मण्डी से हनुमान मन्दिर तक, हनुमान चैक, झण्डा मौहल्ला, रामलीला बाजार, बैण्ड बाजार तक, आनन्द चैक से लक्ष्मण चैक तक, डिस्पेन्सरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घंटाघर से चकराता रोड, चकराता रोड से हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चैक से डीएवी कालेज देहरादून जाने वाली रोड करनपुर मुख्य बाजार(भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र), समस्त नगर क्षेत्र में संकीर्ण क्षेत्र/ गलिया जहां अग्निशमन वाहन (फायर ब्रिगेड का वाटर टैंकर) न पहुच सकता हो, ऐसे क्षेत्रों को प्रतिबन्धित किया गया है।
उन्होने नगर मजिस्टेªट तथ सम्बन्धित क्षेत्र के परगनाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे अपने-2 क्षेत्र में अस्थाई पटाकों की दुकानों हेतु क्षेत्र के व्यापारियों के साथ बैठक कर स्थान चयनित करें इस कार्य में सम्बन्धित सी.ओ/ एस.एच.ओ से सहायता लें। उन्होने निर्देश दिये कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर लें कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, अग्नि के प्रति संवेदनशील स्थानों से 200 मीटर नजदीक तक तथा कच्ची दुकानों हेतु किसी भी दशा में लाईसेंस निर्गत न किये जाये। उन्होने निर्देश दिये कि सम्बन्धित अधिकारी लाईसेंस हेतु आये आवेदन की स्थलीय जांच करने के उपरान्त पूर्ण आख्या 26 अक्टूबर तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। उन्होने यह भी अवगत कराया कि बिना लाईसेंस के एवं निर्धारित समय सीमा से पहले आतिशबाजी की दुकाने लगाने वाले के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी जिसमें उनका चालान करने साथ ही सामान भी जब्त कर लिया जायेगा। उन्होने व्यापारियों को भी अलग से बैठक कर प्रशासन के दिशा निर्देशों को सभी से साझा करने का सुझाव दिया।

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