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चालान कटा तो अब ऑनलाइन भर सकते है जुर्माना

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: कुछ दिनों बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अगर आपका चालान कट जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जुर्माना भरने के लिए आपको सदर बाजार के टीपी लाइन में जाकर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, बल्कि अपने इलाके के ई-चालान सुविधा केंद्र पर ही जुर्माने की रकम जमा कर सकेंगे। दरअसल, लोगों को ऐसी परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रैफिक निदेशालय पूरे प्रदेश में ई-चालान सुविधा केंद्र शुरू करने के साथ ट्रैफिक की वेबसाइट भी लॉन्च करने जा रहा है, जिसके जरिए लोग घर बैठे जुर्माने की राशि जमा कर सकेंगे।

मौजूदा योजना के मुताबिक, प्रदेश के हर शहर और जिला मुख्यालय पर ई-सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। जिन शहरों की आबादी ज्यादा है, वहां एक से अधिक केंद्र होंगे और यहां 24 घंटे जुर्माना जमा करने की सुविधा होगा।

ट्रैफिक निदेशालय चालान काटने के बाद जुर्माना जमा करने की प्रथा पूरी तरह बंद करने के मूड में है। योजना लागू होने के बाद पुलिस चालान काटकर रसीद वाहन चालक को देगी। रसीद पर अंकित चालान नंबर से वह चाहे तो घर बैठे ऑनलाइन पैसा जमा कर सकता है। इसके लिए ट्रैफिक विभाग की वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी।

पुलिस चालान काटने के साथ वाहन चालक का डीएल या गाड़ी का पेपर जमा करा लेती है। इसे छुड़ाने के लिए लोग हफ्ते भर दौड़ लगाते हैं। नई व्यवस्था के लागू होने पर पुलिस पेपर जमा करने की बजाय केवल चालान काटकर रसीद देगी। ‘ई-चालान सुविधा केंद्र की व्यवस्था कई बड़े शहरों में है। लोगों की परेशानी देखते हुए प्रदेश में भी यह व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके लागू होने से लोगों की मुश्किलें कम हो जाएंगी।’

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