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वाणिज्यकर विभाग द्वारा पंजीकृत व्यापारियों को आनलाईन सुविधायें प्रदत्त

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उ0प्र0 सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश के वाणिज्यकर विभाग द्वारा पंजीकृत व्यापारियों की सुविधा हेतु विभिन्न प्रकार की आनलाईन सुविधायें प्रदत्त की जा रही है। आनलाईन व्यवस्था से ब्यापारियों को अनावश्यक भागदौड़ नहीं करनी पड़ती हैं और वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय अपने व्यापार सम्बंधी विवरण वाणिज्यकर विभाग को आनलाईन भेज सकते हैं।

यह जानकारी वाणिज्यकर कमिश्नर श्री मुकेश कुमार मेश्राम ने दी। उन्होंने बताया कि वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों को निम्नलिखित आनलाईन सुविधायें प्रदान की गयी हैः-ई-रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके तत्काल पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराते हुये छोटे व्यापारियों से पंजीयन हेतु जमानत राशि की छूट। ई-अमेन्डमेन्ट के अंतर्गत पंजीयन में व्यापारिक वस्तु को जोड़ने अथवा हटाने के संशोधन हेतु आनलाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जाने की सुविधा उपलब्ध है। ई-संचरण के अंतर्गत प्रान्त बाहर से आयातित माल की आनलाइन घोषणा किये जाने की सुविधा उपलब्ध है।
श्री मेश्राम ने बताया कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में प्रावधानित फाम्र्स भी आनलाइन डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है। वाणिज्य कर विभाग में टी0डी0एस0 की कटौती की राशि का प्रमाण पत्र आनलाइन प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध। ई-रिटर्न के अंतर्गत व्यापारी को आनलाइन कर विवरणी दाखिल किये जाने की सुविधा उपलब्ध। ई-रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों को कार्यालय आकर पावती निर्गत कराने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी को वार्षिक कर विवरणी आनलाइन दाखिल किये जाने की सुविधा प्रदत्त की गयी है। ई-पेमेन्ट के अंतर्गत आनलाइन कर जमा किये जाने की सुविधा उपलब्ध। व्यापारी के रिफन्ड विभाग में रजिस्टर्ड बैंक खाते में आनलाइन दिये जाने की सुविधा उपलब्ध है।
श्री मेश्राम ने बताया कि आनलाईन निर्गत नोटिस तथा कर निर्धारण आदेश को व्यापारियों की ई-सर्विसेस लाग इन पर पी0डी0एफ0 फाईल में उपलब्ध कराने की सुविधा तथा व्यापारी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एसएमएस से सन्देश भेजे जाने की सुविधा प्रदत्त की गयी है।

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