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वर्ष 2017-18 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान करने के आदेश

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2017-18 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा धारित पद का अधिकतम ग्रेड 4800 रुपए (पूर्ववर्ती अपुनरीक्षित वेतनमानों में जिनके वेतनमान का अधिकतम 13500 रुपए से कम है) में थे, को वर्ष 2017-18 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों के आधार पर बोनस स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

     वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बोनस पर आगणित व्ययभार लगभग 967.63 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रयोजन के लिए 7000 रुपए प्रतिमाह की परिलब्धियों पर 31 मार्च, 2018 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियां तदर्थ बोनस के रूप में 6908 रुपए होगी।

     जारी आदेश में कहा गया है कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें यह सुविधा अनुमन्य है, को पिछले साल की तरह तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिस पर 725.72 करोड़ रुपए का अनुमानित है।

     इसके अलावा, शेष 25 प्रतिशत का नगद भुगतान किया जाएगा, जैसा कि गत वर्ष 2016-17 में किया गया था, इस पर 241.91 करोड़ रुपए अनुमानित है। प्रदेश के 08 लाख राज्य अराजपत्रित कर्मचारी, 05 लाख शिक्षक (सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं सहित) एवं 01 लाख शिक्षणेत्तर कर्मचारी, 0.20 लाख दैनिक वेतनभोगी कुल 14.02 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

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