16.3 C
Lucknow
Online Latest News Hindi News , Bollywood News

आगामी 01 अक्टूबर से की जाएगी धान की खरीद

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति जारी कर दी है। इस नीति के तहत कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। इस उद्देश्य से समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत किसानों से धान खरीद किए जाने की प्रक्रिया एक अक्टूबर, 2018 से शुरू होगी। नीति के अनुसार इस बार विभिन्न श्रेणी के धान के समर्थन मूल्य के तहत काॅमन धान 1750 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए के धान का मूल्य 1770 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया हैै।

      धान क्रय नीति के तहत लखनऊ सम्भाग के जनपद, सीतापुर, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ तथा झांसी में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर से 31 जनवरी, 2019 तक तथा लखनऊ सम्भाग के जनपद लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव व हरदोई, चित्रकूट, कानपुर, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं इलाहाबाद मण्डलों में 01 नवम्बर, 2018 से 28 फरवरी, 2019 तक धान की खरीद की जाएगी।

      धान क्रय के लिए केन्द्र प्रातः 9ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक खोले जायेंगे। जिलाधिकारी, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने एवं बन्द करने के समय में आवश्यक परिवर्तन कर सकेंगे। किसानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर शेष कार्य दिवसों में धान केन्द्र खुले रहेंगे। जिलाधिकारी केन्द्रों पर धान की आवक व लक्ष्यपूर्ति के दृष्टिगत अवकाश के दिनों में भी धान क्रय करा सकेंगे।

      धान क्रय नीति के अनुसार इस वर्ष प्रदेश के लिए 50 लाख मीट्रिक टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्रों पर धान की आवक बनी रहती है, तो किसानों के हित को देखते हुए लक्ष्य से अधिक धान क्रय किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 3000 क्रय केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

      क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि कृषक को अपना धान विक्रय करने हेतु 08 किमी से ज्यादा दूरी न तय करनी पड़े। क्रय सत्र में 100 मी0टन से कम खरीद की सम्भावना वाले क्षेत्र में विकास खण्ड स्तर पर अधिकतम एक केन्द्र ही खोला जायेगा। उन क्षेत्रों में क्रय केन्द्र मुख्य रूप से स्थापित किए जायेगा, जहां धान की अच्छी आवक होती है।

      क्रय स्थल निर्धारण हेतु मण्डी, उपमण्डी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब से मुख्य मार्ग के समीप सार्वजनिक स्थल आदि को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि किसान आसानी से वहाँ पहुँच सकें।

      क्रय नीति के अनुसार धान खरीद केन्द्र पर बैनर के माध्यम से धान का समर्थन मूल्य, क्रय संस्था व क्रय केन्द्र का नाम, शिकायतों का पंजीकरण टोल फ्री नं0-18001800150, क्रय केन्द्र प्रभारी, जनपद स्तरीय अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी तथा उप जिलाधिकारी का नाम व मोबाइल नंबर, गुणवत्ता के मानक, सम्बन्धित बैंक का नाम, जहाँ से भुगतान लेना है, आदि सूचनाएं अंकित की जाएंगी।

      भारतीय खाद्य निगम को छोड़कर पूर्ण भुगतान के आधार पर अन्य क्रय एजेन्सियों को कस्टम मिल्ड राइस (सी.एम.आर.) हेतु जूट का नया बोरा खाद्य विभाग द्वारा दिया जाएगा। नया जूट बोरा केवल कस्टम मिल्ड चावल भरने हेतु दिया जायेगा, लेकिन क्रय धान की मात्रा का कम से कम 50 प्रतिशत धान ऐसे नये जूट बोरों में भरा जायेगा, जिसमें बाद में चावल भरके भारतीय खाद्य निगम भेजा जायेगा।

Related posts

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More