लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत काॅमन धान 1750 रुपये प्रति कुन्तल तथा ग्रेड-ए के धान का मूल्य 1770 रुपये प्रति कुन्तल की निर्धारित दर से किसानों से धान की खरीद एक अक्टूबर शुरू कर दी है।
इस सम्बन्ध में जारी नीति में व्यवस्था दी गयी है कि यदि किसानों का धान निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है और धान को छनाई एवं सफाई की आवश्यकता समझी जाती है, तो धान की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य किसान स्वयं कर सकेंगे। यदि क्रय केन्द्रों पर धान की उतराई, छनाई एवं सफाई का कार्य केन्द्र पर उपलब्ध श्रमिकों के द्वारा किया जाता है, तो किसान श्रमिकों से बात कर समझौते के अनुरूप अथवा अधिकतम 20 रूपये प्रति कंुतल की दर से भुगतान किसान द्वारा किया जायेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति क्रय एजेन्सी द्वारा किसान के बंैक अकाउण्ट में कर दी जायेगी। यह भुगतान धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा।
इसके अलावा यदि किसान अपना धान केन्द्र पर निर्धारित मानक का लाता है, जिसमें छनाई एवं सफाई की आवश्यकता नहीं है अथवा धान की उतराई, छनाई एवं सफाई क्रय केन्द्र पर किसान द्वारा स्वयं किया जाता है, तो किसान को 20 रूपये प्रति कुन्तल की दर से भुगतान देय होगा। यह भुगतान आर0टी0जी0एस0 व डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से उसके बैंक एकाउण्ट में सीधे किया जायेगा।