Pan को Aadhaar को लिंक करने के मामले में आपको मिल सकती है बढ़ी राहत. क्योंकि सरकार द्वारा ऐसे संकेत दिए जा रहे है कि सरकार पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ा सकती है.
नहीं किया लिंक तो इनवैलिड हो जाएगा आपका PAN
सुप्रीम कोर्ट यदि आधार के पक्ष में निर्णय सुनाता है तो सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए 3-6 माह का समय दे सकती है. उसके बाद सरकार बिना आधार से जुड़े सभी पैन कार्डों को इनवैलिड कर सकती है. ख़बरों के मुताबिक ऐसा करने से सभी नकली पैन कार्ड समाप्त हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन को घटाया जा सकेगा.
31 मार्च 2018 तक बढ़ सकती हैं डेडलाइन
आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या को अभी आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 दिसंबर तक है. सरकार ने उच्चतम न्यायालय को संकेत दिया है कि वह इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा सकती है. साथ ही शीर्ष अदालत के सरकार का फैसला बरकरार रखने पर सरकार इन कार्डों को आपस में जोड़ने के लिए तीन से छह माह का विस्तार दे सकती है.
बता दें कि नवंबर तक 33 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 13.28 करोड़ लोग पैन कार्ड से आधार को जोड़ चुका हैं.
इन तरीकों से जोड़ ले पैन कार्ड को आधार से
- आप एसएमएस बेस्ड सर्विस का इस्तेमाल करते अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
- आधार को पैन से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल ई फाइलिंग वेबसाइट पर जा कर लिंकिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं.