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यात्रियों को हमसफर रेल गाडि़यों में कम किराए पर मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

देश-विदेश

नई दिल्ली: एक महत्‍वपूर्ण यात्री अनुकूल कदम उठाते हुए रेल मंत्रालय ने हमसफर रेलगा‍डि़यों के किराए को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है जिससे ऐसी रेलगाडि़यों में यात्रा करना सस्‍ता और आरामदायक हो सके। भारतीय रेल यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी जो अब कम दरों पर हमसफर रेल गाडि़यों की आधुनिक सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे।

सबसे पहले इन रेलगाडि़यों की मौजूदा परिवर्तनीय किराया प्रणाली को खत्‍म किया गया है जिसका अर्थ है कि अब केवल एक निश्चित किराया प्रणाली होगी।

दूसरा हमसफर गाडि़यों का आधार किराया सुपरफास्‍ट मेल एक्‍सप्रेस गाडि़यों के नहीं बल्कि  मेल और एक्‍सप्रेस गाडि़यों के आधार किराए का मात्र 1.15 गुना ही होगा  जिससे इनकी दरें घटेंगी।

तीसरा हमसफर गाडि़यों का तत्‍काल किराया भी सामान्‍य आधार किराए के मौजूदा 1.5 गुना से घटाकर 1.3 कर दिया गया है। तत्‍काल किराए की ये दरें सामान्‍य तत्‍काल किराए के नियमों के अनुरूप अधिकतम और न्‍यूनतम होंगी। इसका अर्थ यह है कि अब इन गाडि़यों का तत्‍काल किराया मेल और एक्‍सप्रेस गाडि़यों के सामान्‍य तत्‍काल किराए के बराबर हो कर दिया गया है।

चौथा, इन रेलगाडि़यो में अभी मौजूद केवल तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्‍बों के अतिरिक्‍त वातानुकूलित शयनयान  डिब्‍बे आवश्‍यकता तथा जोनल रेलवे के फैसलों के अनुरूप लगाए जाएंगे।

पांचवा, पहले चार्टिंग के बाद करेंट बुकिंग के तहत टिकट अन्‍य रेलगाडि़यों में लागू बेसिक किराए और अन्‍य सभी अनुपूरक शुल्‍क के साथ 10 प्रतिशत की छूट के साथ बेचे जाएंगे। पीआरएस प्रणाली में आवश्‍यक बदलाव करने के बाद संशोधित किराया संरचना को अग्रिम आरक्षण अवधि में लागू किया जाएगा।

हमसफर रेलगाडि़यों में शयनयान श्रेणी के अतिरिक्‍त डिब्बे लगाने का काम 13 सितंबर 2019 से शुरु हो चुका है। आनंद विहार-इलाहबाद हमसफर एक्‍सप्रेस गाड़ी में आज से ऐसे चार डिब्‍बे लगाए गए हैं।

किराए पर तय आरक्षण शुल्‍क, सुपरफास्‍ट चार्ज और जीएसटी शुल्‍क अतिरिक्‍त देना होगा। खान पान शुल्‍क वैकल्पिक होगा।

पहला आरक्षण चार्ट जारी होने के बाद खाली रह गए बर्थ को करेंट बुकिंग के लिए जारी किया जाएगा। इसके बेसिक किराए में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी लेकिन आरक्षण शुल्‍क, सुपरफास्‍ट चार्ज जैसे निर्धारित अनुपूरक शुल्‍क पूरे देय होंगे।

अग्रिम आरक्षण अवधि 120 दिनों की होगी।

वारंट पर टिकट जारी करने की अनुमति दी जाएगी।

टिकट रद्द करने और धनवापसी के सामान्‍य निमय लागू होंगे।

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