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समाप्त हो रही वैधता वाले पेंशनर्स अपना जीवित प्रमाण पत्र माह नवम्बर एवं दिसम्बर में प्रस्तुत करें

उत्तर प्रदेश

लखनऊः उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोषागार जवाहर भवन लखनऊ से पेंशन प्राप्त करने वाले ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिनके जीवित प्रमाण पत्र की वैधता आगामी नवम्बर अथवा दिसम्बर माह में समाप्त हो रही है, अपना जीवित प्रमाण-पत्र माह नवम्बर एवं माह दिसम्बर में यथा समय कोषागार में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हंै। यह जानकारी मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार जवाहर भवन, श्री स्वतन्त्र कुमार ने आज यहां दी।

 उन्होंने बताया कि पेशनर्स को सुलभ सत्यापन हेतु अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों जैसे-पेंशनर्स कार्ड/पी0पी0ओ0, आधार कार्ड की छायाप्रति एवं बैंक की पास-बुक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिससे सत्यापन में पेंशनर्स को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

ज्ञातव्य है कि शासनादेश दिनांक 13 मई 2015 के क्रम में माह नवम्बर से दिसम्बर तक में प्रस्तुत किये जाने वाले जीवित प्रमाण-पत्र की बाध्यता को पूर्व मे ही समाप्त किया जा चुका है।

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