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स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक लोगों को बैंक से ऋण लेने में नहीं आयेगी कोई बाधा: डा0 नवनीत सहगल

उत्तर प्रदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक लोगांे को बैंक से ऋण लेने में  अब बाधा नहीं आयेगी। राज्य सरकार क्रेडिट गांरंटी फण्ड स्कीम के तहत ऋण राशि को 100 प्रतिशत कवर देने के प्रस्ताव पर रही है। इस सुविधा के लागू हो जाने से छोटे-छोटे कारोबार स्थापित करने वाले व्यक्तियों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने सिडबी के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस योजना को लागू करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक परिवार को स्वरोजगार से जोड़ने के एजेण्डे पर तेजी से कार्य कर रही है। अक्सर लोग शिकायत करते है कि बैंक बिना गारंटी के छोटे कारोबारियों को ऋण देने में आनाकानी करते है। क्योंकि उनके पास गारंटी के तौर पर रखने के लिए कुछ होता नही है। इस वजह से उनको ऋण प्राप्त करने में असुविधा होती है। इस समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु ऋण की धनराशि के 100 फीसदी कवर करने पर विचार किया जा रहा है। ऋण राशि के कवर होने से बैंक आसानी से लोन स्वीकृत कर सकेंगे। साथ ही लगभग 70 हजार एमएसएमई को ऋण मिल सकेगा और करीब 02 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
बैठक में सिडबी के महाप्रबंधक श्री मनीष सिन्हा, सीजीडीएमएसई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री संदीप वर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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