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पेट्रोल/डीजल में मिलावट

देश-विदेश

नई दिल्ली: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) अर्थात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने देश में अपने-अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों में कम माप और मिलावट सहित कदाचार के मामले पकड़े हैं।

उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 2015) के दौरान खुदरा बिक्री केन्द्रों पर पकड़े गए कम माप और मिलावट के मामलों का राज्य/ओएमसी-वार ब्यौरा अनुलग्नक-। में दिया गया है।

कम माप और मिलावट के सिद्ध मामलों में विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एमडीजी)/डीलरशिप करार में लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। ओएमसी ने पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 2015) के दौरान इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए 160 खुदरा बिक्री केन्द्रों को समाप्त कर दिया है। उक्त अवधि के लिए राज्य/ओएमसी-वार ब्यौरा अनुलग्नक-।। में दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने देश में उनके द्वारा अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) को आपूर्ति किए जा रहे पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता और मात्रा की नियमित जांच करने के लिए एक प्रणाली बनाई हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं तथा अपमिश्रण, कम आपूर्ति जैसी अनियमितताओं/कदाचारों में लिप्त पाए गए बिक्री केन्द्रों के खिलाफ विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) तथा डीलरशिप करारों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करती हैं। एमडीजी में अपमिश्रण, सीलों से छेड़छाड़ तथा डिस्पेंसिंग यूनिट में अनाधिकृत फिटिंगों/गियरों जैसे गंभीर कदाचार के लिए पहली बार में ही बिक्री केन्द्रों को समाप्त करने की व्यवस्था है तथा अन्य कदाचारों/अनियमितताओं के लिए ग्रेडिड दंड की व्यवस्था है। खुदरा बिक्री केन्द्रों में अनियमितताओं को रोकने के लिए कई पहलें की गई हैं जिनमें खुदरा बिक्री केन्द्रों का आटोमिशन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तीसरा पक्षकार अधिप्रमाणन और वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों की आवाजाही की निगरानी करना शामिल हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचार निवारण विनियमन), आदेश, 2005 में भी यह व्यवस्था है कि अपमिश्रण जैसे कदाचारों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। कदाचारों को रोकने और उनके लिए दंड देने के लिए संविदाकारी दस्तावेजों तथा प्रशासनिक दिशा-निर्देशों में भी प्रावधान उपलब्ध हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्येक ओएमसी में एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ भी  है, जो अपमिश्रण सहित विभिन्न अनियमितताओं की जांच करने के लिए आरओ का औचक निरीक्षण करता है।


अनुलग्नक-I
पेट्रोल/डीजल में मिलावट के संबंध में दिनांक 27.07.2015 को श्री प्रतापराव जाधव द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 997 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 2015) के दौरान ओएमसी के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर कम माप और मिलावट की अनियमितताओं का राज्य/ओएमसी-वार ब्यौरा
  राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसीएल योग
क्र सं.   कम माप मिलावट कम माप मिलावट कम माप मिलावट कम माप मिलावट
1 अंडमान व निकोबार 0 0 0 0 0 0 0 0
2 आंध्र प्रदेश 12 5 67 5 79 3 158 13
3 अरूणाचल प्रदेश 0 0 0 0 0 0 0 0
4 असम 6 0 22 1 23 1 51 2
5 बिहार 9 2 44 0 90 1 143 3
6 चण्डीगढ़ 0 0 11 0 1 0 12 0
7 छत्तीसगढ़ 24 4 94 1 42 0 160 5
8 दादर व नागर हवेली 0 0 0 0 0 0 0 0
9 दमन व दीव 0 0 0 0 0 0 0 0
10 दिल्ली 1 0 7 0 27 0 35 0
11 गोवा 4 1 10 0 4 0 18 1
12 गुजरात 23 1 4 0 108 0 135 1
13 हरियाणा 52 1 20 0 104 1 176 2
14 हिमाचल प्रदेश 6 0 1 0 5 0 12 0
15 जम्मू और कश्मीर 3 2 11 0 5 0 19 2
16 झारखंड 13 7 18 0 16 3 47 10
17 कर्नाटक 4 1 24 0 54 0 82 1
18 केरल 2 4 12 1 36 1 50 6
19 लक्षद्वीप 0 0 1 0 0 0 1 0
20 मध्यप्रदेश 59 8 194 5 109 3 362 16
21 महाराष्ट्र 64 10 152 6 66 5 282 21
22 मणिपुर 0 0 0 0 0 0 0 0
23 मेघालय 0 0 5 0 8 0 13 0
24 मिजोरम 0 0 1 0 2 0 3 0
25 नगालैंड 0 0 0 0 0 1 0 1
26 ओडिशा 28 7 76 0 90 0 194 7
27 पुदुचेरी 0 0 3 0 2 0 5 0
28 पंजाब 21 1 83 1 138 10 242 12
29 राजस्थान 46 7 53 2 135 10 234 19
30 सिक्किम 0 0 0 0 0 0 0 0
31 तमिलनाडु 42 10 48 0 167 0 257 10
32 तेलंगाना 1 1 14 0 33 3 48 4
33 त्रिपुरा 0 0 0 0 0 0 0 0
34 उत्तर प्रदेश 115 15 116 1 354 14 585 30
35 उत्तराखंड 15 0 14 0 10 2 39 2
36 पश्चिम बंगाल 36 15 73 0 44 12 153 27
  योग 586 102 1178 23 1752 70 3516 195

अनुलग्नक-II
पेट्रोल/डीजल में मिलावट के संबंध में दिनांक 27.07.2015 को श्री प्रतापराव जाधव द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 997 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक
पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल-जून, 2015) के दौरान कम माप और मिलावट संबंधी अनियमितताओं के कारण समाप्त किए गए खुदरा ब्रिक्री केन्द्रों का राज्य/ओएमसी-वार ब्यौरा
  राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसीएल योग
1 अंडमान व निकोबार 0 0 0 0
2 आंध्र प्रदेश 2 5 6 13
3 अरूणाचल प्रदेश 0 0 0 0
4 असम 0 1 6 7
5 बिहार 1 0 6 7
6 चण्डीगढ़ 0 0 0 0
7 छत्तीसगढ़ 0 1 0 1
8 दादर व नागर हवेली 0 0 0 0
9 दमन व दीव 0 0 0 0
10 दिल्ली 0 0 2 2
11 गोवा 0 0 0 0
12 गुजरात 5 0 6 11
13 हरियाणा 5 0 1 6
14 हिमाचल प्रदेश 0 0 0 0
15 जम्मू और कश्मीर 1 0 0 1
16 झारखंड 1 0 1 2
17 कर्नाटक 0 0 0 0
18 केरल 0 1 0 1
19 लक्षद्वीप 0 0 0 0
20 मध्यप्रदेश 3 5 8 16
21 महाराष्ट्र 6 6 6 18
22 मणिपुर 0 0 0 0
23 मेघालय 0 0 0 0
24 मिजोरम 0 0 0 0
25 नगालैंड 0 0 0 0
26 ओडिशा 0 0 2 2
27 पुदुचेरी 0 0 0 0
28 पंजाब 1 1 6 8
29 राजस्थान 3 2 6 11
30 सिक्किम 0 0 0 0
31 तमिलनाडु 1 0 4 5
32 तेलंगाना 0 0 4 4
33 त्रिपुरा 0 0 0 0
34 उत्तर प्रदेश 21 1 10 32
35 उत्तराखंड 0 0 1 1
36 पश्चिम बंगाल 3 0 9 12
  योग 53 23 84 160

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